आवारा कुत्तों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश।
भारत में आवारा कत्तों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश – 22 अगस्त 2025 1. आदेश में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए अब आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के आवारा कुत्तों को पकड़े जाने के बाद शेल्टर में रहने के बजाय वापस उनके मूल इलाके में छोड़ा जाए । इस प्रक्रिया से पहले उन्हें नसबंदी (sterilisation) और टीकाकरण (immunisation) जरूर किया जाए। 2. अपवाद: यदि कोई कुत्ता रेबीज (rabies) से संक्रमित हो या अत्यधिक आक्रामक (aggressive behavior) हो रहा हो, तो उसे उसी स्थिति में शेल्टर में ही रखा जाएगा , यानी इन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। 3. फ़ीडिंग ज़ोन (Feeding Zones): अदालत ने यह भी निर्देशित किया कि शहर में नियोजित डेडिकेटेड फीडिंग ज़ोन बनाए जाएँ जहाँ आवारा कुत्तों को ही खाना खिलाया जाए। आम सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों या गलियों में खाना खिलाना निषिद्ध होगा। 4. आदेश क्यों बदला गया? 11 अगस्त वाले आदेश को नागरिकों और पशु-प्रेमियों द्वारा जारी विरोध, आश्रय घरों की अपर्याप्त क्षमता तथा तर्कों की वजह से व्याप...